- खजौली थाना क्षेत्र का मामला
खबर दस्तक
मधुबनी डेस्क :
मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र में हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण मामले को लेकर जिला अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार के न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद खजौली थाना क्षेत्र के भकुआ निवासी रामनारायण पासवान को दफा 364 भा.द.वी. में दोषी करार किया है। सजा के बिंदु पर 4 जुलाई को सुनवाई होगी।
अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद यादव के अनुसार घटना 19 जुलाई 2004 की है। सूचक का पुत्र दीपक कुमार दास उर्फ मालिक जयनगर थाना क्षेत्र के बेलही स्थित अपनी बहन ललिता देवी के घर से आरोपी के साथ जयनगर गया, लेकिन जयनगर से सूचक का लड़का चार दिनों तक घर वापस नहीं आया। मामले को लेकर सूचक कामेश्वर लाल दास ने सीजेएम कोर्ट में आरोपी पर हत्या करने के उद्धेश्य से अपहरण करने का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया था। कोर्ट ने जांच के लिए खजौली थाना भेज दिया था, जहाँ परिवाद पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी।