खबर दस्तक
मधुबनी डेस्क
मधुबनी-जयनगर रेलखंड के खजौली रेलवे स्टेशन खजौली के पश्चिम दिशा में हॉस्पिटल चौक से अंबेडर चौक,पुरानी रेलवे गुमटी तक एवं पूरव दिशा में फल दुकान, टायर पेंचर की दुकान सहित अन्य जगहों पर अनधिकृत रेलवे जमीन की कब्जा से खाली कराने हेतु पूर्व मध्य रेलवे के सीनियर सेक्शनी इंजीनियरिंग रेलवे मधुबनी के पदाधिकारी रमेश कुमार रम निर्देशन ने 19 जून को तीसरी नोटिस जारी करके रेलवे जमीन की अतिक्रमित भूमि को दस दिन के अंदर में खाली कराने का आदेश दिया है।
इस बाबत जानकारी देते हुए आईओडब्लू रमेश कुमार रमन ने बताया कि जो भी व्यक्ति रेलवे की जमीन को अतिक्रमित कर उस जमीन में कच्चा, पक्का, काठ की गुमटी, एसवेस्टरनुमा घर, झोपड़ी को रेलवे द्वारा जारी नोटिस में निर्धारित तिथि तक अपना-अपना खाली कर दें, अन्यथा रेल प्रशासन द्वारा इसे जबरन खाली करा दिया जाएगा। यदि जो व्यक्ति रेलवे जमीन से अतिक्रमण खाली नहीं करता है, तो उस अतिक्रमणकारी से हर्जाना वसूल किया जाएगा। उन्होंने शख्स निर्देश दिया है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी प्रकार की क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। रेल प्रशासन इसका कोई जवाबदेही नहीं लेगा।
उक्त जानकारी रेलवे आईओडब्लू रमेश कुमार रमन ने दी है।