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सीतामढ़ी :
जिले में जारी भीषण गर्मी और दोपहर के समय तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, जिला दंडाधिकारी रिची पाण्डेय ने जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों के संचालन के समय में बदलाव करने का आदेश जारी किया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत जारी इस आदेश के अनुसार, वर्ग-8 तक के सभी कोचिंग संस्थानों, शैक्षणिक गतिविधियों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 9:00 बजे से पहले और दोपहर 04:30 बजे के बाद ही किया जा सकेगा। यानी, सुबह 9 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक इन संस्थानों में किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेंगी।
यह आदेश दिनांक 15 जून 2025 को हस्ताक्षरित किया गया है और सीतामढ़ी जिले में 16 जून 2025 से प्रभावी होगा। यह नया नियम 18 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला दंडाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पालन न करने वाले किसी भी स्कूल या कोचिंग संस्थान के संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल दंडाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एवं सभी थाना अध्यक्षों को इस आदेश से अवगत करा दिया गया है और उन्हें नियम का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
यह कदम छात्रों और शिक्षकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि भीषण गर्मी के प्रकोप से बचा जा सके और उनका स्वास्थ्य प्रभावित न हो। अभिभावकों ने भी प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है।