KHABAR DASTAK / MADHUBANI / LAUKAHA NEWS :
मधुबनी / लौकहा :
मधुबनी जिले के लौकहा थाना क्षेत्र में करीब दस वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ छेड़ छाड़ व मारपीट करने के मामले को लेकर जिला अपर सत्र न्यायालय सात सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश निरज कुमार त्यागी के न्यायालय में सजा के बिंदु पर मंगलवार को सूनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद दोषी आरोपी लौकहा थाना क्षेत्र के धत्ताटोल निवासी विद्यानंद गुप्ता उर्फ विद्यानंद साह को आठ पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी है, साथ ही पाँच हजार रूपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नही देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं इसके अलावा दफा 323 भादवि में भी एक साल कारावास की सजा सुनायी है। सभी सजाएँ साथ साथ चलेगी।
- विशेष पॉक्सो कोर्ट सात ने सुनाया फैसला
- लौकहा थाना क्षेत्र का मामला
सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कुमारी मघुरानी व सूचक अधिवक्ता अजय आनंद ने बहस करते हुए अधिक से अधिक सजा की मांग की थी। वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता जय किशोर सिंह ने बहस करते हुए कम से कम सजा कि मांग की थी।
- क्या है मामला :
अभियोजन के अनुसार घटना 15 मई 2015 की है। नावालिग करीब पाँच बजे सुबह में आम गाछी में टूकला बिछने गई थी। वहाँ पहले से घात लगा कर बैठे आरोपी विद्यानंद गुप्ता नाबालिग के छेड़ छाड़ कर कपड़ा फाड़ने लगा। नबालिग के हल्ला करने जब नबालिग के भाई और उसकी माँ बचाने पहुँची। इसी समय आरोपी ने नाबालिग और उसके माँ और भाई के साथ भी गाली-गलौज करते हुए मारपीट किया। मामले को लेकर नाबालिग के माँ ने लौकहा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
- पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश :
अभियोजन के अनुसार न्यायालय ने वाद के पीड़िता को मामले को लेकर हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए जिला विधिक प्राधिकार को बीस हजार रूपये मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। मुआवजा की राशि के लिए पीड़िता के नाम से बैंक में खाता खोलाना होगा, जिससे प्राधिकार के दिए जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि पीड़िता के खाते में ही दिया जा सके।