- आयुक्त पटना प्रमंडल का रहेगे मौजूद
- चैनपुर में 11बजे तथा रामपुर में 12बजे होगा कैंप कोर्ट का आयोजन
- आयुक्त भारतमाला परियोजना के स्थलीय साइट का भी करेंगे निरीक्षण
- कैंप कोर्ट के बाद आयुक्त करेंगे विशेष ग्रहण मतदाता पुनरीक्षण की समीक्षा
खबर दस्तक
कैमूर :
भारत सरकार की महत्वाकांक्षी “भारतमाला परियोजना”(वाराणसी-रांची-कोलकाता खंड) के अंतर्गत कैमूर जिले में भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु आज 14 जुलाई को दिन (सोमवार) को आर्बिट्रेटर कैंप कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है।
इस अवसर पर आयुक्त, पटना प्रमंडल स्वयं कैमूर (भभुआ) में रहेंगे और पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे।
प्राप्त आदेशानुसार, कैंप कोर्ट का आयोजन प्रखंड रामपुर व भगवानपुर के रैयतों हेतु रामपुर में तथा चेनपुर, भभुआ व चैनपुर प्रखंड के रैयतों हेतु चेनपुर में किया जाएगा। इस हेतु जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां आरंभ कर दी हैं।
इस कैंप कोर्ट में उन्हीं रैयतों के मामलों की सुनवाई की जाएगी, जिनके मामले में अभी तक आर्बिट्रेशन का फैसला नहीं आया है। पिछले तीन दिनों से अंचलाधिकारी के माध्यम से कर्मचारी किसानों के गांव में घूम-घूम कर इस संबंध में जागरूकता फैलाया है तथा आवेदन पत्र भी लिया गया है।
रामपुर एवं चेनपुर में आयोजित कोर्ट कैंप में विधि व्यवस्था एवं पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भभुआ को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
संबंधित अंचलाधिकारी, प्रखंड कार्यालय एवं भू-अर्जन शाखा के कर्मियों को प्रतिनियुक्त कर रैयतों की उपस्थित सुनिश्चित की जाएगी।
प्रखंड विकास पदाधिकारी चैनपुर एवं रामपुर को आयोजन स्थल की साफ-सफाई, बैठक व्यवस्था, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया है।
कोर्ट कैंप में सुनवाई के लिए वरीय अधिकारीगणों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें अपर समाहर्ता तथा अपर समाहर्ता (लो.नि.) शामिल है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अधिवक्ता, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं कार्यालय कर्मचारीगण को भी प्रतिनियुत किया गया हैं।
रैयतों की सुविधा के लिए मौके पर ही आवेदन स्वीकार करने की व्यवस्था की गई है। कोई भी रैयत जिनकी जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है तथा अभी तक आर्बिट्रेटर कोर्ट में नहीं गए हैं, अपना आवेदन तथा जमीन के कागजात के साथ बिना किसी अधिवक्ता के माध्यम से सीधे आर्बिट्रेटर कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं।
यह कैंप कोर्ट रैयतों को बिना पटना गए उनके अपने जिले में ही न्याय दिलाने हेतु एक महत्त्वपूर्ण कदम है। आयुक्त, पटना प्रमंडल के निर्देशन में यह आयोजन पारदर्शिता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
जिला प्रशासन, कैमूर सभी संबंधित रैयतों से अपील करता है कि वे निर्धारित तिथि व स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें।