- ई०आर०ओ० द्वारा बी०एल०ओ० को पुनरीक्षण कार्य के बारे में प्रशिक्षण दिया गया
- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बीएलओ सुपरवाइजर को कई दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश
खबर दस्तक
मधुबनी
निर्वाचक सूची की शुद्धता बनाये रखने हेतु, सभी अर्हता प्राप्त निर्वाचकों को निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करने हेतु, सभी अनहर्त व्यक्ति का नाम निर्वाचक सूची से हटाने/विलोपित करने हेतु मृत/स्थानांतरित/अनुपस्थित निर्वाचकों को निर्वाचक सूची से विलोपित करने हेतु निर्देश दिया गया। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य विधि हेतु गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की जवाबदेही निर्धारित है कि उनके निर्वाचक नामावली में कोई भी अर्हता प्राप्त निर्वाचक का नाम छूटे नहीं तथा कोई भी अनर्हत व्यक्ति निर्वाचक सूची में पंजीकृत नहीं हो।
संबंधित ईआरओ द्वारा वर्तमान निर्वाचक सूची में पंजीकृत सभी निर्वाचकों का पूर्व मुद्रित विस्तृत विवरणी प्रपत्र (ऐनुमैरेशन फॉर्म) का दो प्रति में मुद्रण कराया जाना।
जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर निर्वाचक सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों को पूर्व मुद्रित एनुमैरेशन फॉर्म की दो प्रतियाँ उपलब्ध कराई जायेंगी एवं निर्वाचकों द्वारा https://voters. eci.gov.in से ऐनुमैरेशन फॉर्म ऑनलाईन भी डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा निर्वाचकों को विस्तृत विवरणी प्रपत्र (एनुमैरेशन फॉर्म) के संबंध में जानकारी एव प्रपत्र भरने में अपेक्षित सहयोग किया जाना है एवं बीएलओ द्वारा घर-घर भ्रमण कर निर्वाचकों से ऐनुमैरेशन फॉर्म एवं संबंधित स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेज प्राप्त करना तथा एनुमैरेशन फार्म की एक प्रति पर निर्वाचक को पावती उपलब्ध कराना। निर्वाचक के घर पर जाने के क्रम में उनके घर पर स्टीकर चस्पा करना तथा प्रत्येक भ्रमण की विवरणी स्टीकर पर अंकित करना। उन्होंने सभी बीएलओ से निर्देश दिया कि ऐनुमैरेशन फॉर्म बाँटने के क्रम में किसी घर के बन्द पाया जाता है, तो उस स्थिति में बीएलओ द्वारा एनुमैरेशन फॉर्म उनके घर के अंदर डालना। निर्वाचकों से संग्रहित ऐनुमैरेशन फॉर्म एवं दस्तावेज को बीएलओ द्वारा बीएलओ एप्प के माध्यम से अपलोड किया जाना एवं अपना जाँच प्रतिवेदन अंकित करना।
बीएलओ सुपरवाइजर द्वारा बीएलओ के कार्यों एवं कार्य की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण। निर्धारित अवधि तक निर्वाचकों से प्राप्त एनुमैरेशन फॉर्म एवं संबंधित स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेज के आधार पर प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन होगा। प्राप्त ऐनुमैरेशन फॉर्म एवं संबंधित दस्तावेज की जाँच दावा/आपत्ति प्राप्ति हेतु निर्धारित अवधि में किया जाएगा। पुनरीक्षण अवधि में प्राप्त सभी दावा/आपत्ति का ईआरओ द्वारा निष्पादन किये जाने के पश्चात् अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन। बीएलओ सुपरवाईजर द्वारा संबद्ध मतदान केन्द्रों के बीएलओ द्वारा किये गये जाँच का प्रति मतदान केन्द्र न्यूनतम दस प्रतिशत का जाँच किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण में ई०आर०ओ० एवं जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे।

