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मधुबनी/बेनीपट्टी :
मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (एमओ) रोहित रंजन ने शाहपुर पैक्स अध्यक्ष सह पीडीएस विक्रेता के खिलाफ खाद्यान्न गबन के आरोप में बेनीपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के अनुसार शाहपुर के पैक्स अध्यक्ष सह डीलर काशीनाथ झा पर आरोप है कि उनके निलंबन के बाद पीडीएस विक्रेता लाल बाबू प्रसाद को श्री झा के पीडीएस दूकान को संबद्ध कर दिया गया था। आरोपी श्री झा को संबद्ध किये गये विक्रेता के पास कुल अवशेष खद्यान्न को एक सप्ताह के अंदर हस्तगत कराने के लिये निर्देशित किया गया था।
लेकिन संबद्ध पीडीएस विक्रेता श्री साह के द्वारा बीते 29 मई को आपूर्ति कार्यालय में आवेदन के माध्यम से सूचित किया गया कि पैक्स अध्यक्ष सह निलंबित पीडीएस विक्रेता शाहपुर के द्वारा कुल दय खद्यान्न मात्रा 83.64 क्विंटल गेहूं एवं 388.67 क्विंटल चावल के विरूद्ध मात्र 112.60 क्विंटल चावल ही हस्तगत कराया गया, जिसकी सूचना एमओ के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को देते हुए अग्रेतर कारवाई हेतु मार्गदर्शन देने की मांग की गई थी। जिसके बाद एसडीएम द्वारा शाहपुर पैक्स के पॉस मशीन के अनुसार अंतशेष खद्यान्न को संबद्ध किये गये विक्रेता को उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त समय देने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जो सरकारी अनुदानिक खद्यान्न के विचलन गबन के रूप में माना गया है।
इधर, बीते 13 जून को विक्रेता लाल बाबू साह के द्वारा एमओ कार्यालय में आवेदन समर्पित किया गया कि आवेदन समर्पित करने की तिथि तक शाहपुर पैक्स अध्यक्ष सह निलंबित पीडीएस विक्रेता काशीनाथ झा के द्वारा मात्र 83.64 क्विंटल गेहूं एवं 248.17 क्विंटल चावल ही उपलब्ध कराया गया है। इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित है कि पैक्स अध्यक्ष सह डीलर के द्वारा 140.50 क्विंटल चावल का विचलन व गबन कर लिया गया। सरकार द्वारा बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के तहत अनुज्ञाप्तिधारी को उपलब्ध कराये गये अनुदानित सरकारी खद्यान्न को विचलन या गबन किया जाना आवश्यक वस्तु अधिनियत 1955 की धारा-7 के अधीन दंडनीय अपराध है। उधर, प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
