- मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 अपराहन तक रहेगा
- अधिसूचना निर्गत होने के साथ ही मधुबनी जिला में पंचायत उप-निर्वाचन 2025 हेतु त्रि-स्तरीय निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु तैयारी शुरू कर दी गई है
खबर दस्तक
मधुबनी :
मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने पंचायत उप निर्वाचन 2025 के सफल संचालन को लेकर कोषांगों का गठन कर पदाधिकारियो को जबाबदेही सौंपी है।
पंचायत उप-निर्वाचन 2025 सम्पन्न कराये जाने हेतु अधिसूचना निर्गत किया गया है।
मधुबनी जिला में पंचायत उप-निर्वाचन 2025 हेतु त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित रिक्ति निम्नवत है :
पंचायत समिति के सदस्य-07
ग्राम कचहरी के सरपंच-03
ग्राम पंचायत के मुखिया-01
ग्राम कचहरी के पंच-86
ग्राम पंचायत के सदस्य-43
पंचायत उप-निर्वाचन 2025 के पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम कचहरी के सरपंच, ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी के पंच, ग्राम पंचायत के सदस्य के पद का निर्वाचन होना है। अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम निम्नवत है :-
निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-05 में सूचना का प्रकाशन की तिथि 13.06.2025
नमांकन प्राप्त करने की तिथि
14.06.2025 से 20.06.2025 तक (पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)
संवीक्षा की तिथि
21.06.2025 से 23.06.2025 तक (पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)
अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि
24.06.2025 से 25.06.2025 तक (पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)
अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात् अतिम रूप से अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन एवं प्रतीत आवंटन की तिथि
26.06.2025
मतदान की तिथि 09.07.2025
मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 अपराहन तक
मतगणना की तिथि 11.07.2025
जिलाधिकारी ने पंचायत उप निर्वाचन 2025 सफल संचालन को लेकर निम्न कोषांगों का गठन कर निम्न पदाधिकारियो को जबाबदेही सौपी है,जो निम्न है:-
1). कार्मिक प्रबंधन कोषांग के वरीय पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, मधुबनी एवं नोडल पदाधिकारी, शशि कुमार, जिला स्थापना उप समाहर्ता।
2). बैलट बॉक्स प्रबंधन कोषांग के वरीय पदाधिकारी, सुमन प्रसाद साह, उप विकास आयुक्त एवं नोडल पदाधिकारी, बालेंदु नारायण पांडे, अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी, झंझारपुर
3). परिवहन प्रबंधन कोषांग के वरीय पदाधिकारी, सुमन प्रसाद साह, उप विकास आयुक्त एवं नोडल पदाधिकारी, शशि शेखरम, जिला परिवहन पदाधिकारी
4). प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग के वरीय पदाधिकारी, नीरज कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जांच एवं नोडल पदाधिकारी, सुजीत कुमार वर्णवाल, वरीय उप समाहर्ता
5). मत पत्र पेपर सील प्रबंधन कोषांग के वरीय पदाधिकारी, सैयद सरफराजुदीन अहमद, निदेशक, लेखा एवं स्वनियोजन, मधुबनी एवं नोडल पदाधिकारी, कन्हैयालाल गोस्वामी
6). सामग्री प्रबंधन कोषांग के वरिया पदाधिकारी, राजेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता
7). आदर्श आचार संहिता कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी, संतोष कुमार, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन एवं वरीय उप समाहर्ता सह नोडल पदाधिकारी
8). अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण प्रबंधन कोषांग के वरीय पदाधिकारी, सुमन प्रसाद साह, उप विकास आयुक्त, मधुबनी एवं नोडल पदाधिकारी, प्रेमचंद भारती, राज कर आयुक्त
9). प्रेक्षक प्रबंधन कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी, राजेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, मधुबनी एवं नोडल पदाधिकारी, नजारत उप समाहर्ता, मधुबनी
10). विधि व्यवस्था प्रबंधन कोषांग के वरीय पदाधिकारी, संतोष कुमार, अपर समाहर्ता आपदा
11). कंप्यूटराइजेशन/डिजिटल कैमरा/ कम्युनिकेशन प्रबंधन कोषांग के वरीय पदाधिकारी, सुमन प्रसाद साह, उप विकास आयुक्त एवं नोडल पदाधिकारी, आलोक कुमार, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी।
12). हेल्पलाइन एवं जन शिकायत प्रबंधन कोषांग के वरीय पदाधिकारी, राकेश कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधुबनी एवं नोडल पदाधिकारी, जय प्रकाश लाल दास एवं सुश्री अरुणिमा नारायण, मत्स्य विकास पदाधिकारी, मधुबनी।
13). मतगणना प्रबंधन कोषांग के वरीय पदाधिकारी, सुमन प्रसाद साह, उप विकास आयुक्त एवं नोडल पदाधिकारी, कन्हैया लाल गोस्वामी, वरीय कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी
14). मीडिया प्रबंधन कोषांग के वरीय पदाधिकारी, परिमल कुमार, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी एवं नोडल पदाधिकारी, सैयद सरफराजुद्दीन अहमद, निदेशक, लेखा एवं स्वनियोजन,मधुबनी
15). निर्वाचन प्रबंधन कोषांग के वरीय पदाधिकारी, सुमन प्रसाद साह, उप विकास आयुक्त एवं नोडल पदाधिकारी, राकेश कुमार झा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी.
अधिसूचना निर्गत होने के साथ ही मधुबनी जिला में पंचायत उप-निर्वाचन 2025 हेतु त्रि-स्तरीय निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु तैयारी शुरू कर दी गई है।पंचायत उप निर्वाचन हेतु निर्गत अधिसूचना की तिथि 09.06.2025 से रिक्त वाले संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जो मतगणना के पश्चात विधिवत रूप से परिणाम घोषणा होने तक लागू रहेगी।ग्राम पंचायत के पदो यथाः जिला परिषद, सदस्य समिति पंचायत सदस्य, ग्राम मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्य के रिक्त पदों पर मतदान ईवीवीएम के माध्यम से तथा ग्राम आश्रम के पद यथाः ग्राम आश्रम के पदो यथाः ग्राम आश्रम सरपंच एवं ग्राम पंच के पद पर यथा: मतदान मतपत्र एवं ग्राम पंचायत सदस्य के पद पर मतपत्र एवं मतपेटिका के माध्यम से कराए जायेंगे।