MADHUBANI NEWS :
- न्यायालय ने डेढ़ लाख से अधिक लगाया जुर्माना
- जयनगर थाना क्षेत्र का मामला
- विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट ने सुनायी फैसला
खबर दस्तक
मधुबनी :
मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में करीब दो वर्ष पूर्व आठ बर्षिय नावालिग के साथ गैंग रेप कर हत्या करने के मामले को लेकर प्रथम जिला सत्र न्यायालय सह विशेष न्यायालय एससी/एसटी के न्यायाधीश सैयद मो० फजलुल बारी के न्यायालय में शनिवार को सूनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सूनने के बाद आरोपी जयनगर थाना क्षेत्र के बलुआ टोल बलडीहा के सुशील राय एवं परसा गाँव के ओम कुमार को दफा-302/34 भा.द.वि. में मृत्युदंड की सजा सुनायी है, साथ ही न्यायालय ने दोनों आरोपी पर अन्य दफा 366ए भा.द.वि. में दस साल कारावास व पच्चिस हजार रूपये जुर्माना, ध्या 376डी भा.द.वि. में आजीवन कारावास व पचास हजार जुर्माना, दफा 201,34 भादवि में सात वर्ष कारावास व दस हजार रूपये, 4 व 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व पचास हजार रूपये जुर्माना, हरिजन एक्ट के धारा 3(2)भी एवं 3(2)(भीए) में भी आजीवन कारावास व दस-दस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है, सभी सजाएँ साथ साथ चलेगी।
अभियोजन ने फाँसी की की थी मांग
न्यायालय में सरकार कि ओर से बहस करते हुए विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह ने कहा था कि आरोपी ने आठ वर्षिय नबालिग के साथ जो कूकृत्य कर नृशंस हत्या की है। इस अपराध के लिए आरोपी को फाँसी दी जाए, जिससे समाज में ऐसे लोगों के लिए सबक हो। वहीं बचाव पक्ष से जिला विधिक सेवा प्राधिकार से नियुक्त डीप्टी चीफ एलएडीसी अमित कुमार ने कम से कम सजा कि मांग की थी।
क्या है मामला :
विशेष लोक अभियोजन के अनुसार घटना 22 जून 2023 की है। दलित आवेदक की नबालिग पुत्री जो घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी सुशील राय कचरी व चप देने का बहाना बनाकर नाबालिग को अपने साथ ले गया। काफी खोजबीन के बाद जानकारी मिली की नाबालिग को आरोपी सुशील कुमार ले गया है, लेकिन दूसरे दिन नाबालिग का शव कोशी प्रोजेक्ट में मिली थी। घटना में आरोपी सुशील राय व ओम कुमार का नाम आया था। यह भी बात सामने आयी कि नाबालिग के साथ आरोपी ने गैंग रेप कर नाम छिपाने के उद्देश्य के कारण नाबालिग कि हत्या कर दिया था। घटना को लेकर मृतक नाबालिग के पिता के ब्यान पर जयनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
सजा में फोरेसिंक जांच की अहम भूमिका
विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि सजा में न्यायालय में उपस्थित गवाहों के अलावा फोरेंसिक रिपोर्ट की अहम भूमिका रही। रिपोर्ट में पाया गया कि जो सिमेन नबालिग के कपड़े में पाया गया, वही सिमेन आरोपी का जब्त कपड़ा से मैच हो गया।
परिजन को आठ लाख रूपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश :
न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को मृतक के परिजन को आठ लाख रूपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
वहीं आरोपी पर लगाए गए जुर्माना देने कि स्थिति में सभी जुर्माना की राशि मृतका के परिजन को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है।