MADHUBANI / DDC NEWS :
मधुबनी :
ग्रामीण विकास निगम बिहार के आयुक्त (मनरेगा) के निर्देश पर जिला में मनरेगा के तहत सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए अल्पकालिक निविदा प्रकाशित की गई थी। इस अल्पकालिक निविदा के आलोक में प्राप्त निविदाओं का उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय रूप से सक्षम 242 सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को चयनित करने की अनुशंसा डीएम सह जिला कार्यक्रम समन्वयक अरविंद कुमार वर्मा ने किया था।
इस बाबत उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार ने मनरेगा के तहत सामग्री आदि प्राप्ति के लिए चयनित कल 242 निविदा दाताओं की सूची प्रकाशित करते कई गाइडलाइंस जारी किए हैं।
- मनरेगा योजना में पौधारोपण के लिए सामग्रियों की आपूर्ति भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं वृक्षारोपण के लिए पौधा एवं सामग्रियों की आपूर्ति दीदी की नर्सरी एवं वन विभाग करेगी
निविदा दाताओं को दिए गाइडलाइंस में कहा गया है कि सामग्रियों की आपूर्ति भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के निर्धारित दर के अनुसार करें। किसी भी सामग्री के लिए न्यूनतम दर का आकलन करने के लिए सामग्री की दर, एप्लीकेबल टैक्स एवं गंतव्य प्रखंड, पंचायत स्थल पर ढुलाई पर होने वाली व्यय की योग के आधार पर होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के निर्धारित दर एवं वृक्षारोपण और पौधशालाओं के मामले में निर्धारित दर से अधिक नहीं करने का निर्देश दिया है।
वृक्षारोपण के लिए पौधे एवं सामग्री की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर दीदी की नर्सरी एवं वन विभाग से ली जाएगी। अगर दीदी की नर्सरी वन विभाग पौधा देने में सक्षम नहीं हो, तो इस आशय का प्रमाण पत्र लेने के बाद ही अनुमंडल में चयनित भेंडरो से पौधों की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। अनुमंडल स्तर के चयनित भेंडर के सक्षम नहीं होने की स्थिति में जिला के किसी भी चयनित वेंडर से वृक्षारोपण के लिए पौधे की आपूर्ति ली जा सकती है। आदेश निर्गत की तिथि के बाद किसी अन्य (जीविका को छोड़कर) वेंडर से सामग्री की आपूर्ति नहीं ली जाए। अगर ऐसा किया जाता है, तो कार्यक्रम पदाधिकारी इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होंगे और पूरी राशि की वसूली कार्यक्रम पदाधिकारी से की जा सकती है।
चयनित भेंडर जीविका को छोड़कर से सामग्री की आपूर्ति दी जा चुकी है एवं उनका मैटेरियल लिस्ट तैयार हो चुका है। उन्हें भुगतान करने के बाद उन्हें अनफ्रीज कराने के लिए सूचना संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी जिला को उपलब्ध कराएंगे। जीएसटी निबंधन के समय निर्धारित विशिष्टियों के आलोक में ही सामग्रियों की आपूर्ति ली जाएगी। सभी सामग्री आपूर्तिकर्ता भेंडर जीएसटी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अनुपालन करेंगे।
जीएसटी ऑन टीडीएस स्रोत पर कटौती की गई राशि को ससमय जीएसटी विभाग को जमा करते हुए रिटर्न फाइल ससमय पर करेंगे, ताकि जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो। आयकर अधिनियम 1961 के धाराओं के अनुसार स्रोत पर टीडीएस कटौती आवश्यक होगा एवं कटौती की गई टीडीएस की राशि को ससमय जाकर विभाग को जमा करते हुए रिटर्न फाइल भी ससमय किया करेंगे, ताकि आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन ना हो। इसके अलावा भी निविदा दाताओं के लिए उपविकास आयुक्त ने कई गाइडलाइन दिए हैं।