- जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमिटि की हुई बैठक
- पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने भी शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त निर्वाचन को लेकर अब तक की कारवाई की दी जानकारी
- विधि-व्यवस्था संधारण एवं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु उड़नदस्ता, स्टैटिक निगरानी दल, वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम तथा सेक्टर पदाधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की टीम लगातार क्रियाशील रहेगी
खबर दस्तक
मधुबनी :
स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उक्त बातें समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित जिला-स्तरीय/निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर गठित स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमिटि) की बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, आनंद शर्मा ने कही।
इस बैठक में सदस्य के तौर पर मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण, कोषांगों के वरीय नोडल पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। प्रेस नोट जारी होते ही सम्पूर्ण जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। इसका अक्षरशः अनुपालन सभी सुनिश्चित करेंगे। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम तथा वाहनों के उपयोग के संबंध में निदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों के सभी प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। विधान सभा क्षेत्रवार निर्वाचकों की संख्या की विवरणी- मतदाताओं की संख्या, मतदान केन्द्रों एवं मतदान भवनों की संख्या, विधि-व्यवस्था संधारण, नाम-निर्देशन, डाक मतपत्र से मताधिकार का प्रयोग, सोशल मीडिया, मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, विभिन्न तकनीकी सुविधाओं, ईको-फ्रेंड्ली निर्वाचन कराने हेतु आवश्यक प्रबंध, निर्वाचन में बाल श्रम निषेध इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार 415 सेक्टर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इन सेक्टर पदाधिकारियों को विधिवत रूप से प्रशिक्षण दिया गया है। ये सभी अपने-अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। मतदान केन्द्रों का लगातार भ्रमण कर रहे हैं एवं मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इनके द्वारा भेद्य टोलों में लगातार भ्रमण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचकों को ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रति जागरूक करने के लिए जिला एवं सभी पाँच अनुमंडलों में ईवीएम-सह-वीवीपैट प्रदर्शन केन्द्र (ईडीसी) केन्द्रों तथा सभी दस विधान सभा क्षेत्रों में दस मोबाइल डिमॉन्सट्रेशन वैन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों पर आयोग के निदेशों के अनुरूप मतदाताओं हेतु उत्कृष्ट व्यवस्था रहेगी।दिव्यांग मतदाताओं, महिलाओं, 18-19 वर्ग के नये मतदाताओं, वरिष्ठ मतदाताओं सहित सभी निर्वाचकों को मतदान करने हेतु सभी प्रबंध रहेगा। सेक्टर पदाधिकारियों के माध्यम से मतदान केन्द्रवार भेद्यता मानचित्रण संबंधी कार्रवाई की गई है। सभी मतदान केन्द्रों पर शत-प्रतिशत सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएँ (एएमएफ) की उपलब्धता रहेगी। रैम्प, शौचालय, फर्नीचर, शेड, बिजली, पानी इत्यादि उपलब्ध रहेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। सभी 23 कोषांग 24×7 सक्रिय है।
इस मौके पर पुलिस अधीक्षक, योगेंद्र कुमार ने बताया कि विधि-व्यवस्था के मद्देनजर 13000 लोगों पर बांड डाउन तथा 250 लोगों पर सी.सी.ए.(3) के तहत कारवाई की गई है। 5500 लोगों को गुंडा पंजी में डाला गया है। विधि-व्यस्था के संधारण एवं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु उड़नदस्ता, स्टैटिक निगरानी दल, वीडियो सर्विलायंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम तथा सेक्टर पदाधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की टीम लगातार क्रियाशील है। निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचकों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी प्रयासों को उड़न दस्ता (फ्लाईंग स्क्वायड) तथा स्थैतिक निगरानी दल द्वारा विफल किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 171(ख) और धारा 171(ग) के अंतर्गत अपराध है। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कारवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारीगण सम्पति विरूपण की घटनाओं पर पैनी नजर रखेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव कार्य में बाल श्रम का नियोजन प्रतिबंधित है। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निदेश के आलोक में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को निर्वाचन कार्य में प्रशासन/राजनैतिक दलों द्वारा नहीं लगाया जाना है। सभी इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी ने निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार उठाए जा रहे कदमों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि ई.वी.एम में प्रत्याशियों की कलर फोटो, बोल्ड अक्षरों में पार्टी-प्रत्याशी का नाम होगा, एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर, 100% बूथ पर वेबकास्टिंग, बूथ के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा, बूथ के 100 मीटर बाहर उम्मीदवारों को टेबल लगाने या हेल्प डेस्क की अनुमति होगी।
ईसीआई नेट में ईसी की 40+ एप्स/वेबसाइट्स एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। वोटर स्लिप में जानकारी स्पष्ट लिखी जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वाश है कि सभी स्टेक होल्डर्स-पदाधिकारीगण तथा राजनैतिक दल- भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर सहित जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।