खबर दस्तक
दरभंगा :
रेलवे सुरक्षा बल ने रेल यात्रियों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर 2025 को दरभंगा के विभिन्न स्थानों पर एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को रेल यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना था। इस क्रम में दरभंगा पोस्ट और झंझारपुर आउटपोस्ट ने झंझारपुर-निर्मली रेलखंड पर तिलयुगा नदी के पास वार्ड संख्या 12 में ग्रामीणों और बच्चों के साथ बातचीत की। उन्हें रेलवे ट्रैक पार न करने, पत्थरबाजी न करने और रेलवे उपकरणों से छेड़छाड़ न करने के बारे में समझाया गया। साथ ही, उनसे आग्रह किया गया कि वे अपने बच्चों को इन खतरनाक हरकतों से दूर रहने के लिए समझाएं, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। वहीं हायाघाट स्टेशन उपनिरीक्षक तथा पुलिस ने हायाघाट स्टेशन पर यात्रियों और स्थानीय लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि ट्रेनों पर पत्थर फेंकना, बिना टिकट यात्रा करना और चलती ट्रेन की चेन खींचना एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि यदि उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु दिखे, तो तुरंत स्टेशन मास्टर, जीआरपी या आरपीएफ को सूचित करें। इस क्रम में आम जनमानस को रेलवे अधिनियम की धारा 152 के बारे में विस्तार से बताया गया। कहा गया कि इस धारा के तहत ट्रेन पर पत्थर फेंकना एक गंभीर अपराध है। ऐसा करने वाले को 10 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह कृत्य यात्रियों की जान को खतरे में डालता है और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, जिसके लिए कठोर कानूनी प्रावधान हैं। इस अभियान का लक्ष्य रेल सुरक्षा के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना और एक सुरक्षित रेल वातावरण का निर्माण करना है।