- विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं से अपील कि वे जल्द से जल्द इन्यूमरेशन फॉर्म भरें
- दस्तावेजों के साथ संबंधित बीएलओ को जल्द जमा करें
खबर दस्तक
मधुबनी/मधवापुर :
मन्नी भगत
मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सभी 111 बूथ क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच फार्म का वितरण कर कार्य को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्रवेक्षक की निगरानी में सभी बीएलओ अपनी सहयोगी टीम के साथ मतदाताओं के घर-घर पहुंच कर फार्म का वितरण कर रहे हैं। टीम में विकास मित्र, सेविका, पीआरएस, जीविका दीदी शामिल है। वही सभी 13 पंचायतों में इस कार्य हेतु एक एक प्रवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है।
अभियान को लेकर प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू कई पंचायत में पहुंचे और फार्म प्राप्त करने वाले मतदाताओं को पुनरीक्षण कार्य के संदर्भ में आवश्यक बिंदुओं पर जानकारी दी। उन्होंने युवाओं विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नागरिकों से अपील कि वे जल्द-से-जल्द इन्यूमरेशन फॉर्म भरें और दस्तावेजों के साथ संबंधित बीएलओ को जमा करें। बीडीओ ने बताया कि सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक पुनरीक्षण कार्य करना है। बिलंब से पहुंचने वाले बीएलओ से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। सभी पंचायतों के पर्यवेक्षक की अगुवाई में बीएलओ एवं उसकी सहयोगी टीम कार्य कर रही है।
प्रखंड क्षेत्र के करीब एक लाख 25 हजार मतदाताओं का पुनरीक्षण करना है। निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि बीएलओ को 26 जुलाई तक घर-घर जाकर मतदाता सूची से योग्य व अयोग्य मतदाताओं को सत्यापित कर प्रत्येक दिन कार्यालय को रिपोर्ट समर्पित करेंगे।मतदाताओं को देने होंगे यह साक्ष्य 1 जुलाई 1987 से पूर्व के जन्में मतदाताओं को जन्मतिथि या स्थान को प्रमाणित करनेवाला कोई दस्तावेज देना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्में मतदाता अपने माता पिता की जन्म तिथि या स्थान का प्रमाण देंगे। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्में मतदाता माता-पिता दोनों का जन्म प्रमाण या जन्म स्थान का प्रमाण देंगे।
ये प्रमाणपत्र भी मान्य होंगे :
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक प्रमाण पत्र, अन्य शैक्षणिक प्रमाणपत्र स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी-एसटी या अन्य का जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर और सरकार द्वारा जारी भूमि या आवास आवंटन प्रमाण पत्र भी वैध माने जाएंगे।
बीडीओ ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र नहीं भरे जाएंगे, उनका मतदाता पहचान पत्र अमान्य माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता को स्व प्रमाणित प्रमाण-पत्र के साथ फॉर्म भरना अनिवार्य है। यह कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
मौके पर प्रो. राकेश नायक, प्रधानाध्यापक इंद्रदेव कुमार साहू, शिक्षक राजेश कुमार साह, शिक्षिका कविता टुडू, रानी कुमारी, कोमल भारती, छात्रा ज्योति कुमारी, भारती कुमारी और प्रीति कुमारी समेत अन्य मौजूद थे।