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मघुबनी :
मधुबनी न्यायालय परिसर से सटे जिला अघिवक्ता संघ के सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी ने आदेश दिया है। इसके लिए सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान कर रहे दुकानदार को हटाने के लिए नोटिस भी चिपकाया गया है। दरअसल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जानकारी हुई कि न्यायालय परिसर के दक्षिणी ब्लॉक की पश्चिमी चारदीवारी से सटी सड़क, जो न्यायालय और वकालतखाना को जोड़ती है, उस पर अवैध रूप से कचहरी दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण की सूचना पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार महथा ने स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया कि वकालतखाना के मुख्य द्वार से पीछे शौचालय तक अवैध निर्माण कर कब्जा किया गया है। स्थिति देखते ही निर्देश दिया है कि चारदीवारी से सटी सड़क पर बने सभी अवैध कचहरी दुकानदारों को 29 जून 2025 को 11 बजे तक अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिया। वहीं आदेश से संबधित नोटिस भी नगर थाना पुलिस व नाजीर दुर्गानंद झा के उपस्थिति चिपकाया गया, जिसमें समय सीमा के अन्दर अतिक्रमण नही हटाने पर कानूनी कारवाई करने की आदेश दिया गया है। हालाँकि नोटिस चिपकते ही आनन-फानन में दुकानदारों ने बन रहे दुकान के चदरा को हटाना शूरू कर दिया।